गारंटी संविदा में तीन पक्षकार शामिल होते हैं अर्थात ऋणदाता, प्रधान ऋणी तथा प्रतिभू।
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गारंटी संविदा में तीन पक्षकार शामिल होते हैं अर्थात ऋणदाता, प्रधान ऋणी तथा प्रतिभू।
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जबकि गारंटी संविदा में, प्रतिभू अपनी देयता का निर्वहन करने पर ऋणदाता का स्थान ले लेता है तथा वह प्रधान ऋणदाता पर मुकदमा चल सकता है।
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जबकि गारंटी संविदा में, प्रतिभू अपनी देयता का निर्वहन करने पर ऋणदाता का स् थान ले लेता है तथा वह प्रधान ऋणदाता पर मुकदमा चल सकता है।
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बैंक गारंटी संविदा / अर्जन की अवधि समाप्त होने के छह महीने बाद तक वैध रहनी चाहिए ।......................... द्वारा बदल कर कारगर टेप देने में चूक करने अथवा कोई अन्य चूक करने की दशा में दूरदर्शन को स्थिति में सुधार कर ने के लिए लिखित नोटिस देने के 30 दिन के बाद बैंक गांरटी को भुनाने का अधिकार होगा ।